RTE योजना से 1 से 8 तक बच्चो को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार क्या है ?
नमस्कार दोस्तो आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे ब्लोग मे, आज के इस लेख मे हम आपको एक बार फिर से सरकार कि योजना से अवगत करवायेगे तो आज का लेख पुरा पढे तो चलिये शुरु करते है ।
छोडो क्या कहेगे लोग,
शुरु करते है हमारा ब्लोग ।
संसोधन 2002)RTE सरकार द्वारा लागु किया शिक्षा के अधिकार से जुडि योजना है भारत के सविधान मे (86वा सविधान 21A को जोडा गया, जिसमे 6 से 14 साल के बच्चो को पढने का अधिकार है जिसमे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष RTE योजना के तहत आवेदन मांगे जाते है जिनमे rte योजना के अधिक्रत प्राईवेट विध्यालयो मे एंट्री लेवल कि कक्षा से 25 % बाकल बालिकाओ को नि:शुल्क पढाया जायेगा । जिनमे दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त परिवार, एसी/एसटी, hiv कैंसर से पिडित बच्चे या मातापिता , अनाथ बच्चे, विधवा मा के बच्चे आदि को इस योजना से लाभांवित किया जायेगा। निजी स्कुलो मे आरटिई के माध्यम से चयनित बच्चो कि फिस सरकार वहन कि जायेगी।
आधार को लिंक करे पैन से :- https://www.youtube.com/watch?v=-vhCkCZXQcw&t=94s
RTE के लिये आवेदन की योग्यता :-
RTE का कानुन कब लागु हुआ ?
RTE का कानुन २ जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा मंजुर किया गया, राज्यसभा मे 20 जुलाई 2009 को ओर लोकसभा से 04/08/2009 को मंजुर किया गया । इस कानुन को 01/04/2010 को पुर्णरुप से भारत मे लागु कर दिया।आधार को लिंक करे पैन से :- https://www.youtube.com/watch?v=-vhCkCZXQcw&t=94s
RTE के लिये आवेदन की योग्यता :-
- बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस पास निवास करने वाला हो :- आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिय बालक प्राईवेट स्कुल के पास मे हि निवास करता हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्राम पंचायत के बालको को प्राथमिकता दि जायेगी तथा शहरी क्षेत्र के लिये वार्ड\स्थानीय निकाय को प्राथमिकता दि जायेगी।
- बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधग्रस्त समुह" से सम्बंधित परिवार का हो :-
- दुर्बल वर्ग:- जिन परिवार कि वार्षिक आय 100000 रु. से कम हो ।
- असुविधाग्रस्त समुह:-
- अनुसुचित जाति/जनजाति के बालक
- अनाथ बच्चे
- एचआईवी/कैंसर पीडीत माता-पिता/सरक्षक
- नि:शक्त बालक
- विधवा माता के बच्चे
- आय 100000 रु से कम हो
- केंद्र या राज्य बीपीएल कि सुच्ची मे शामिल
- मुलनिवास
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राईविंग लाईसेंस
- बिजली बिल
- राशन कार्ड
- आयु के लिये जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/डिस्चार्ज टिकट
- आय प्रमाण पत्र
- PP3+ के लिये 3 वर्ष से 4 वर्ष तक
- PP4+ के लिये 3 वर्ष 6 माह से 5 वर्ष तक
- PP5+ के लिये 4 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष तक
- पहली कक्षा के लिये 5 वर्ष से 7 वर्ष तक
- rte नि:शुल्क आवेदन के लिये आप आनलाईन आवेदन कर सकते है ।
- इसके लिये आपको rte कि साईट पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी भरकर आवेदन मे मोबाईल नम्बर फील कर रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
- रजिस्ट्रेशन कर आपको आईडी ओर पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनके माध्यम से लोगीन कर आपको जानकारी भर मैंन फोर्म भरना होगा ।
- जानकारी भरकर आप अपने क्ष्रेत्र के 15 विध्यालयो को भरना होगा और जानकारी को पुरी जांच कर फोर्म को फाईनल सबमिट करना होगा ।
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